वाइनरी केस में नया ट्विस्ट, ब्रैड पिट से कोर्ट ने मांगे कागजात
न्यूयॉर्क
एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के बीच फ्रेंच वाइनरी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में नया ट्विस्ट आ गया है। सोमवार, 25 नवंबर को जज ने ब्रैड पिट से साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें वो कागजात और मैसेज अदालत में पेश करने होंगे, जिसको लेकर एंजेलिना यह दावा कर रही हैं कि उनसे उनके और बच्चों के साथ हुई घरेलू हिंसा की घटनाओं को छुपाने के लिए दबाव बनाया गया था। यदि जोली का दावा सही निकलता है तो ब्रैड पिट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
एंजेलिना जोली के वकील पॉल मर्फी ने मंगलवार, 26 नवंबर को 'यूएस वीकली' को बताया कि ब्रैड पिट ने कथित तौर पर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार को अधिकारियों से वर्षों तक छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि जज लिया मार्टिन ने जो कागजात मांगे हैं, वह एक्टर के खिलाफ एंजेलिना जोली के आरोपों को पुख्ता करते हैं। एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्हें एक 'नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट' पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया।
एंजेलिना जोली ने वापस ले लिया है प्राइवेट जेट पर हिंसा का केस
वाइनरी मामले में ब्रैड पिट द्वारा एंजेलिना जोली और बच्चों पर घरेलू हिंसा के आरोपों पर अभी भी अदालत की नजर है। हालांकि, एंजेलिना जोली ने बीते दिनों 2016 में प्राइवेट जेट पर ब्रैड पिट के बुरे बर्ताव और हिंसा के केस को वापस ले लिया था। उनके वकील का कहना है कि ब्रैड पिट की 'ऐसी हरकतें जिससे एंजेलिना और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा' अभी भी उनकी संपत्ति से जुड़े विवाद का रुख बदल सकती हैं।
वकील बोले- ब्रैड पिट को चाहिए कि वो परिवार पर ध्यान दें
वकील मर्फी ने इस बात पर जोर दिया कि जोली और बच्चे चाहते हैं कि उनके परिवार से जुड़े कानूनी मामले खत्म हो। उन्होंने कहा, 'ब्रैड पिट को अपने परिवार में सकुछ ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वह मुकदमों के पीछे लगे हुए हैं।
वकील का अरोप- वाइनरी पर कंट्रोल चाहते हैं ब्रैड पिट
जोली के वकील ने जोर देकर कहा कि एक्ट्रेस ने कभी अपने एक्स पति पर कोई आरोप नहीं लगाए। उन्होंने सारी संपत्ति भी छोड़ दी। लेकिन ब्रैड पिट ने मिरावल और वाइनरी पर कंट्रोल पाने की चाहत से कानूनी लड़ाई लड़ने पर मजबूर किया।
ब्रैड पिट के करीबी ने कहा- इससे फर्क नहीं पड़ता
दूसरी ओर, ब्रैड पिट से जुड़े एक सूत्र ने अमेरिकी मैगजीन से कहा कि एक्टर के बारे में ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहले ही कोर्ट को बहुत ही जानकारी और ढरे सारे कागाजत दे चुके हैं।
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